Tuesday, 23 February 2010

हाईकोर्ट ने माना पंकज जैन को


दिगम्बर पंचायत कमेटी का अध्यक्ष

भोपाल भोपाल में दिगम्बर जैन समाज की सबसे प्रतिष्ठित संस्था श्री दिगम्बर जैन पंचायत कमेटी ट्रस्ट के मामले में मंगलवार को मप्र हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुना दिया है। हाईकोर्ट ने पंकज जैन को ट्रस्ट का अध्यक्ष मानते हुए अशोक पंचरतन की याचिका खारिज कर दी है। हाईकोर्ट के इस फैसले से पंचायत कमेटी में अध्यक्ष पद को लेकर पिछले एक साल से चल रहा विवाद सुलझ गया है।

जैन समाज की महत्वपूर्ण इस महत्वपूर्ण संस्था में हर तीन वर्ष में अध्यक्ष पद का चुनाव होता है। लगभग सात साल पहले जैन समाज ने अशोक पंचरतन को अध्यक्ष चुना था। लेकिन पंचरतन ने निर्धारित समय पर चुनाव कराने के बजाय मामले को कोर्ट में उलझा दिया। पिछले साल जैन समाज के लगभग दो सौ से अधिक सदस्यों के आग्रह पर ट्रस्ट के महामंत्री अशोक जैन ने ट्रस्ट की आमसभा बुलाई तथा चुनाव कराने का निर्णय लिया। सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी सुरेश जैन को चुनाव अधिकारी बनाया गया। सुरेश जैन ने चुनाव प्रक्रि या शुरू की तथा पंकज जैन सर्वसम्मति से ट्रस्ट के अध्यक्ष चुने गए। लेकिन अशोक पंचरतन ने चार्ज देने के बजाय हाईकोर्ट से स्टे ले लिया।

मप्र हाईकोर्ट ने इस संबंध में राज्य सरकार, भोपाल जिला कलेक्टर एवं एसडीएम को नोटिस जारी करके जबाव मांगा। इन तीनों ने शपथ पत्र के साथ अपने जबाव में लिखा कि पंकज जैन विधिवत अध्यक्ष निर्वाचित हो चुक हैं तथा एसडीएम ने उन्हेें चार्ज सौंपने के आदेश भी जारी कर दिए हैं। राज्य शासन एवं जिला कलेक्टर के जबाव का अध्ययन के बाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को दोनों पक्षों को लगभग डेढ़ घंटे सुना तथा पंचरतन के आवेदन को खारिज करते हुए स्थगन हटा दिया एवं पंकज जैन सुपारी को ट्रस्ट का अध्यक्ष घोषित कर दिया।

समाज में खुशी की लहर : मंगलवार जैसे ही हाईकोर्ट के निर्णय की जानकरी भोपाल पंहुचीं जैन समाज में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग एक दूसरे को बधाई देते नजर आए। पंकज जैन ने जबलपुर से ही जारी अपने बयान में कहा है कि यह भोपाल जैन समाज की जीत है। उन्होंने कहा कि - पिछले तीन साल से समाज में जो ठहराव आ गया थाडसे दूर किया जाएगा तथा अब जैन समाज की गतिविधियां बढ़ जाएंगी। उन्होंने कहा कि सबसे पहले हम आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चरणों में पहुंचकर उनसे आशीर्वाद लेंगे तथा उनके मार्गदर्शन में समाज की गति देंगे। जैन समाज के नरेन्द्र जैन वंदना, राजेन्द्र जैन टीआई, संजय जैन मुंगावली, अरविन्द सुपारी, विनोद एमपीटी, अशोक सिंघई ने हाईकोर्ट के निर्णय का स्वागत करते हुए कहा है कि इस फैसले से समाज में गति आएंगी।



23 फरवरी 2010 संजय मुंगावली

9827046354

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